Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की सरायकेला शाखा से जुड़े करीब 38 करोड़ रुपये के कथित घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी संजय कुमार डालमिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है.
हाईकोर्ट की खंडपीठ कर रही मामले की सुनवाई
जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. संजय कुमार डालमिया को इस मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल किया गया है.
2019 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
सरायकेला थाना में 22 अगस्त 2019 को झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की सरायकेला शाखा से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि संजय कुमार डालमिया ने अलग-अलग कंपनियों के नाम पर बैंक से करीब 38 करोड़ रुपये का ऋण लिया, लेकिन राशि वापस नहीं की गई.
बैंक के तत्कालीन अधिकारी भी बनाए गए आरोपी
इस मामले में बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सतपथी, सहायक मदन लाल प्रजापति, मैनेजर धीरेंद्र कुमार सवईयां और चाईबासा क्षेत्रीय कार्यालय के एजीएम को भी आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा लेखापाल शंकर बंदोपाध्याय, तत्कालीन एमडी मनोज नाथ शाहदेव, मुख्यालय के एजीएम संदीप सेन, सीईओ ब्रजेश्वर नाथ और कारोबारी संजय कुमार डालमिया के खिलाफ भी मामला दर्ज है.
अगली सुनवाई पर जमानत याचिका पर आगे होगी बहस
हाईकोर्ट में अब 13 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी. उस दिन जमानत याचिका पर आगे की दलीलें रखी जा सकती हैं.