Ranchi: रांची की विशेष पॉक्सो अदालत ने 10 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिए गए लव चित्रकार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष पॉक्सो न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, घटना 5 मार्च 2025 की है। आरोप था कि लव चित्रकार ने 10 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। घटना सामने आने के बाद पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद से जेल में था बंद
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 6 मार्च 2025 से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद था। इसी दौरान उसके खिलाफ अदालत में मुकदमे की सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि की। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और पीड़िता की गवाही को आधार बनाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
दोष सिद्ध होने पर सुनाई गई उम्रकैद
सभी साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने लव चित्रकार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।