Jamshedpur Court: जमशेदपुर के बिष्टुपुर के डीडी बार के बाहर हिमांशु सिंह की हत्या और प्रत्युष आनंद पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी बनाए गए भाजपा नेता व डीडी बार संचालक नीरज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर एडीजे-1 की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने पुलिस से केस डायरी और निचली अदालत से रिपोर्ट मांगी है. अब मामले की अगली सुनवाई पांच दिनों बाद होगी.
राजस्थान में हिरासत की सूचना पर उठा सवाल
सुनवाई के दौरान नीरज सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता प्रकाश झा ने बहस की अनुमति मांगी. अदालत ने कहा कि नीरज सिंह के गिरफ्तार होने की सूचना है. इस पर बचाव पक्ष ने कहा कि गिरफ्तारी की खबरें जरूर हैं, लेकिन इसकी पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक दस्तावेज अदालत के समक्ष नहीं है.
लोक अभियोजक से मांगी गई जानकारी
अदालत ने लोक अभियोजक से नीरज सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति स्पष्ट करने को कहा. लोक अभियोजक ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने के लिए समय मांगा. जानकारी लेने के बाद उन्होंने कोर्ट को बताया कि नीरज सिंह को राजस्थान में डिटेन किया गया है.
डिटेन और गिरफ्तारी की स्थिति पर बहस
लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि नीरज सिंह हिरासत में हैं, लेकिन गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है. इस पर बचाव पक्ष ने कहा कि जब गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं है, तो अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की जा सकती है.
पुलिस ने मांगे थे आठ दिन
नीरज सिंह की ओर से अग्रिम जमानत देने की मांग की गई. अदालत ने कहा कि पहले केस डायरी और निचली अदालत की रिपोर्ट देखी जाएगी. लोक अभियोजक ने पुलिस की ओर से केस डायरी पेश करने के लिए आठ दिन का समय मांगा. बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया.
पांच दिन में जमा होगी केस डायरी
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने पुलिस को पांच दिनों के भीतर केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया. केस डायरी और रिपोर्ट आने के बाद आगे सुनवाई होगी.