• 2025-06-20

Saraikela Rape Verdict: सरायकेला नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 25 वर्ष की कठोर सजा

सरायकेला: राजनगर थाना क्षेत्र के कांड संख्या 39/23, दिनांक 17 जुलाई 2023 से जुड़े एक गंभीर यौन अपराध मामले में सरायकेला-खरसावां जिला अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। यह मामला ग्राम गेंगरूली निवासी विशाल महतो व अन्य के विरुद्ध एक नाबालिग पीड़िता द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप था कि आरोपी ने पहले प्रेम संबंध स्थापित किया, फिर विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और गर्भवती होने पर पीड़िता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

इस प्रकरण को लेकर पीड़िता ने न्यायालय में परिवाद संख्या-03/2023 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर तत्कालीन राजनगर थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की जांच तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रौशन कच्छप द्वारा की गई।

जांच के दौरान पीड़िता के बयान, चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य तथा डीएनए परीक्षण सहित वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर आरोपी विशाल महतो को दोषी ठहराया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायकेला-खरसावां की अदालत ने दोषी विशाल महतो को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत उसे 1 वर्ष का साधारण कारावास और ₹1,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया।

इस गंभीर मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने प्रभावी रूप से पक्ष रखा। अदालत के इस फैसले को यौन अपराधों के खिलाफ एक सख्त और स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है।