Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र में डायन-बिसाही के आरोप में महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, चाईबासा की अदालत ने बुधवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
2022 में हुई थी महिला की हत्या
मामला जराईकेला थाना कांड संख्या-01/2022 से जुड़ा है। 3 जनवरी 2022 को नयागांव करवां टोला निवासी दियु बोदरा की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने गांव के ही कानु बोदरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उस पर डायन-बिसाही के आरोप में हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
वैज्ञानिक जांच और मजबूत साक्ष्यों से साबित हुआ अपराध
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कानु बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच में सभी साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह किया गया और न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अंधविश्वास के खिलाफ अदालत का सख्त संदेश
17 जून 2026 को अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने कहा कि डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों से जुड़े मामलों में पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने और ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है।