Ranchi News : झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में आरोपी सोनू शर्मा और मोनू कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने मामले के अनुसंधानकर्ता (IO) को 20 जून को केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी, जब केस डायरी के आधार पर अदालत आगे का निर्णय लेगी।
सॉल्वर गिरोह से जुड़े होने का आरोप, 166 गिरफ्तार, 161 को मिल चुकी है जमानत
जांच एजेंसियों के अनुसार, सोनू शर्मा और मोनू कुमार कथित प्रश्नपत्र सॉल्वर गिरोह से जुड़े हुए हैं। उन पर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराने के नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। हालांकि आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।
गौरतलब है कि 11 अप्रैल को तमाड़ के रड़गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 166 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा था कि वहां अभ्यर्थियों को कथित तौर पर परीक्षा के प्रश्न और उत्तर याद कराए जा रहे थे। इस मामले में तमाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अब तक इस मामले में 161 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि छह आरोपियों की जमानत याचिका अदालत खारिज कर चुकी है। मामले की जांच अभी भी जारी है।