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  • 2026-05-26

Ranchi News: 19 साल पुराने रिश्वत मामले में नगर निगम के तत्कालीन असिस्टेंट इंजीनियर कमलेश कुमार राय बरी, साक्ष्य के अभाव में एसीबी की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

Ranchi: वर्ष 2007 के चर्चित रिश्वत मामले में रांची नगर निगम के तत्कालीन असिस्टेंट इंजीनियर कमलेश कुमार राय को एसीबी की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला सड़क निर्माण कार्य के भुगतान के दौरान कथित रूप से 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने से जुड़ा था।

ठेकेदार की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
जानकारी के अनुसार, एक ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के बदले उनसे 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने जांच कर मामला दर्ज किया था।

सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश हुए
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से 2 गवाहों ने अदालत में बयान दर्ज कराया।

दो गवाह बयान से पलटे, कोर्ट ने दी राहत
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के दो महत्वपूर्ण गवाह अपने पूर्व बयान से मुकर गए। पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के कारण एसीबी की विशेष अदालत ने कमलेश कुमार राय को बरी करने का फैसला सुनाया।
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