Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट ने उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए एक ही सत्र में पीजी और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा उम्मीदवारी रद्द किए जाने के फैसले को गलत ठहराया है।
योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सभी योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। यह मामला जेएसएससी की उच्च विद्यालय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा था, जिसमें आयोग ने तकनीकी आधार पर कई उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया था।
याचिकाकर्ताओं ने रखी अपनी दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि उनकी डिग्रियां मान्यता प्राप्त संस्थानों से हैं और केवल एक ही सत्र में पीजी और बीएड करने के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित करना उचित नहीं है।
न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया निर्णय
सभी पक्षों की सुनवाई के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित करना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा।
फैसले से अभ्यर्थियों में खुशी
हाई कोर्ट के इस फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।