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  • 2026-05-14

Ranchi News: पहाड़ी मंदिर विवाद मामले में हाई कोर्ट ने धार्मिक न्यास बोर्ड को दिया 4 हफ्ते का समय, अधिसूचना पर मांगा स्पष्ट जवाब

Ranchi News: रांची के पहाड़ी मंदिर विकास समिति से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड से जवाब तलब किया है. न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने बोर्ड को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.
सुनवाई के दौरान पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से अदालत को बताया गया कि धार्मिक न्यास बोर्ड ने एक कथित अवैध अधिसूचना जारी कर मंदिर के प्रशासनिक कार्यों और संचालन में दखल देने की कोशिश की है. याचिकाकर्ता की ओर से इस अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग भी की गई.

मामले में धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में पक्ष रखा. कोर्ट को यह जानकारी भी दी गई कि फिलहाल पहाड़ी मंदिर विकास समिति का संचालन उपायुक्त रांची की अध्यक्षता वाली समिति के जरिए किया जा रहा है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए तत्काल रोक लगाने का व्यावहारिक असर सीमित दिखाई देता है. हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में समिति के संचालन में हस्तक्षेप या कब्जे की कोशिश की गई तो अवकाश के दौरान भी मामले की सुनवाई की जा सकती है.
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