Ranchi News : झारखंड में जेल वार्डर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले से लागू स्थगन आदेश को हटा दिया है। इसके बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (JSSC) को विज्ञापन संख्या 07/2025 के तहत भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।यह मामला मुख्य रूप से अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारण से जुड़ा हुआ था। अदालत में मुमताज अंसारी सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा।
सरकार के संशोधन के बाद स्पष्ट हुई कानूनी स्थिति
मामले में गृह विभाग ने पहले ही संशोधन करते हुए नया निर्णय लिया था। नए प्रावधान के अनुसार अब अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के बजाय 1 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।
सरकार के इस संशोधन के बाद अदालत ने कानूनी स्थिति स्पष्ट मानते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगा स्टे हटाने का आदेश दिया।
लंबे इंतजार के बाद अभ्यर्थियों में खुशी
हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब जेल वार्डर भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकेगी। इस निर्णय से हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
अब अभ्यर्थियों की नजरें आयोग द्वारा जारी होने वाले अगले चरण के कार्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया पर टिकी हैं।