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  • 2026-04-28

Ranchi News : रिश्वत मामले में CCL के लिपिक को तीन साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Ranchi News : रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सीसीएल के लिपिक मोहम्मद महफूज आलम को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

मामला रामगढ़ के बरका सयाल क्षेत्र स्थित सयाल-डी कोलियरी से जुड़ा है, जहां लिपिक पर लीव एनकैशमेंट भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप था। सीबीआई ने वर्ष 2020 में आरोपी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद यह मामला अदालत में चला।


रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ था आरोपी, लीव एनकैशमेंट भुगतान के एवज में मांगी थी घूस


सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले को सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। फैसले के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है।


भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश, सजा के बाद जवाबदेही पर जोर


कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई का संदेश जाएगा और सरकारी संस्थानों में जवाबदेही मजबूत होगी।

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