Ranchi News : झारखंड सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ अब अवैध खनिज परिवहन पर भी सख्ती बढ़ा दी है। कैबिनेट मंजूरी के बाद नई अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत अवैध लघु खनिज ढोने वाले वाहनों पर पहले से कई गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।नए नियमों के तहत अवैध बालू ले जाते हुए ट्रैक्टर पकड़े जाने पर अब 1,000 रुपये की जगह अधिकतम 50,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। वहीं हाइवा जैसे बड़े वाहनों के लिए यह राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दी गई है। अलग-अलग वाहनों के लिए अलग दंड राशि तय की गई है।
ओवरलोडिंग पर भी शिकंजा, तय सीमा से 5 फीसदी अधिक वजन पर कार्रवाई
सरकार ने सिर्फ अवैध परिवहन ही नहीं बल्कि ओवरलोडिंग पर भी सख्ती दिखाई है। अब यदि कोई वाहन निर्धारित वजन से सिर्फ 5 प्रतिशत अधिक लोड लेकर चलता पाया गया, तो खनन विभाग के अधिकारी जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत होंगे। इस फैसले से अवैध परिवहन और राजस्व नुकसान पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।
अपील प्रक्रिया भी हुई कड़ी, राहत पाना अब आसान नहीं
नई व्यवस्था में अपील प्रक्रिया को भी व्यवस्थित और सख्त किया गया है। किस अधिकारी के स्तर पर कार्रवाई होगी और अपील किस स्तर पर की जाएगी, इसे स्पष्ट कर दिया गया है। अपील के लिए निर्धारित शुल्क भी देना होगा, जिससे वाहन मालिकों के लिए राहत पाना पहले की तुलना में कठिन हो सकता है।
इस फैसले को अवैध खनन और खनिज तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है।