Ranchi News: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया जारी है. इस योजना के अंतर्गत एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक निशुल्क शिक्षा का लाभ दिया जाएगा.
जिला प्रशासन ने 117 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं. इन सीटों पर नामांकन के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों से अब तक 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जा रही है. बच्चों द्वारा भरे गए फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन लगातार जारी है. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से नामांकन किया जाएगा.
नामांकन प्रक्रिया को लेकर अभिभावकों की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हुई हैं. अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अब योग्य बच्चों के चयन का इंतजार है. सभी को उम्मीद है कि पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के अनुसार राज्य के सभी निजी विद्यालयों को झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, संशोधित 2019 और 2025 के तहत मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है. इसी प्रावधान के तहत जिले के 117 निजी विद्यालयों में यह नामांकन किया जाना है.