Jharkhand News: झारखंड के वित्त विभाग ने राज्य भर के होमगार्ड जवानों के बैंक खातों के सत्यापन का आदेश जारी किया है. इसके लिए एक नया फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसे भरकर जवानों को अपने जिला कार्यालय में जमा करना होगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्तव्य भत्ते (Duty Allowance) की निकासी से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है. राज्य महानिदेशक सह महासमादेष्टा को पत्र भेजकर इस कार्रवाई को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
फॉर्म में देनी होगी पूरी जानकारी
जारी किए गए फॉर्म में जवानों को अपनी पेयी आईडी, सैन्य संख्या, जन्म तिथि और आधार नंबर जैसी बुनियादी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर भी अनिवार्य रूप से भरना होगा. जवानों को अपने सभी संबंधित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित (Self-Attested) छायाप्रति भी साथ लगानी होगी. विभाग के अनुसार, यदि कोई जवान यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसके भत्ते के भुगतान में समस्या आ सकती है.
पारदर्शिता लाने की कोशिश
प्रशासन का उद्देश्य इस प्रक्रिया के जरिए भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता लाना और डेटाबेस को पूरी तरह अपडेट करना है. गृहरक्षा वाहिनी की ओर से सभी जिलों को इस बाबत नोटिस जारी कर दिया गया है. अब सभी जवानों को समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म और दस्तावेज कार्यालय में जमा करने होंगे. इस नई व्यवस्था से भविष्य में होने वाले भुगतान सीधे और बिना किसी तकनीकी त्रुटि के जवानों के खातों में पहुंच सकेंगे.
एसोसिएशन ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल
दूसरी ओर, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इस सत्यापन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी का कहना है कि बार-बार इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाना सही नहीं है. उन्होंने विभाग से आग्रह किया है कि वह इस मामले पर फिर से विचार करे ताकि जवानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े. हालांकि, विभाग फिलहाल अपने निर्देश पर कायम है और सत्यापन की तैयारी में जुटा है.