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  • 2026-04-15

Jharkhand News: रजरप्पा मंदिर सौंदर्यीकरण मामले में हाई कोर्ट का सख्त निर्देश:- दुकानों पर बुलडोजर चलाने से पहले 1 माह में करें दुकानदारों का पुनर्वास

Jharkhand News: प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण को लेकर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने रामगढ़ उपायुक्त (DC) को स्पष्ट आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर दुकानों को हटाने से पहले प्रभावित दुकानदारों को एक महीने के भीतर पुनर्स्थापित किया जाए. दरअसल, प्रशासन द्वारा दुकानदारों को नोटिस जारी कर दुकानें तोड़ने की तैयारी की जा रही थी, जिसके विरोध में अरुण कुमार पांडा और अन्य व्यापारियों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी.

पहले पुनर्वास, फिर सौंदर्यीकरण की योजना
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह साफ कर दिया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानदारों को हटाना अनुचित है. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित करे, उसके बाद ही आगे की किसी भी प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाए. इस आदेश के बाद अब रामगढ़ जिला प्रशासन की कार्ययोजना पर नजर टिकी है कि वह सौंदर्यीकरण के साथ-साथ स्थानीय व्यापारियों की रोजी-रोटी को बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है.
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