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  • 2026-04-10

Jharkhand News: रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में बड़ा फैसला, एप्रूवर बने नक्सली राम मोहन की जमानत खारिज

Ranchi: पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एनआईए की विशेष अदालत ने इस मामले में आरोपी नक्सली राम मोहन सिंह मुंडा उर्फ मोचू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
राम मोहन सिंह मुंडा साल 2016 से जेल में बंद है और उस पर इस चर्चित हत्याकांड की साजिश रचने तथा हत्या में शामिल होने का आरोप है। यह मामला बुंडू थाना कांड संख्या 65/2008 से जुड़ा हुआ है।

गौरतलब है कि 9 जुलाई 2008 को नक्सलियों ने तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई थी।
राम मोहन को 8 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में 23 नवंबर 2017 को उसे एप्रूवर यानी सरकारी गवाह बना लिया गया।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी अब सरकारी गवाह बन चुका है, उसका बयान पूरा हो चुका है और ट्रायल में देरी हो रही है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।

हालांकि, एनआईए ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कानून के तहत एप्रूवर को ट्रायल पूरा होने तक हिरासत में रखना अनिवार्य है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

फिलहाल, इस मामले में पूर्व मंत्री राजा पीटर और कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन समेत अन्य आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे हैं।
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