Ranchi News : अदालत ने दादा की लाठी से पीटकर हत्या करने के आरोपी पोता सुनील महतो की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने सुनाया। आरोपी की ओर से 6 अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
जमीन बेचने को ले के हुआ था विवाद
मामला अनगड़ा थाना क्षेत्र के हसल गांव का है, जहां 9 जनवरी 2025 को सुनील महतो ने अपने दादा की लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आरोपी अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहता था, लेकिन उसके दादा इसके खिलाफ थे।
इसी बात से नाराज होकर उसने अपने दादा पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक की बहू ने अनगड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। फिलहाल, कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपी को जेल में ही रहना होगा।
वा स्वरूप भंडारी को अरगोड़ा थाना, दीपक कुमार सिन्हा और सरोज बिरुवा को लालपुर थाना में तैनाती मिली है। वहीं भावेश कुमार रवानी को नगड़ी थाना में पोस्टिंग दी गई है। इस तबादले को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया कदम माना जा रहा है।