Ram Navami Traffic Guidelines: रामनवमी पर्व के दौरान शोभा यात्राओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत 27 मार्च से 2 अप्रैल तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई गई है.
जिला परिवहन पदाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरायकेला थाना क्षेत्र में चाईबासा रोड स्थित भाजपा कार्यालय के पास 27 और 28 मार्च को दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक सभी छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. वहीं खरसावां रोड स्थित बिरसा चौक के पास 28 मार्च को इसी समय अवधि में वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी.
कांड्रा थाना क्षेत्र के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा और आदित्यपुर थाना क्षेत्र के आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास 27, 28, 29 मार्च और 2 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा इन तिथियों में पूरे शहरी क्षेत्र में भी इसी समय अवधि के दौरान ऐसे वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा.
चांडिल क्षेत्र में भी विशेष व्यवस्था लागू की गई है. चांडिल स्टेशन के पुराने पेट्रोल पंप से लेकर बायपास तक तथा गोलचक्कर से बाजार होते हुए लेंगडीह मार्ग पर निर्धारित तिथियों में दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से लागू की गई है. आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.