Jharkhand News: टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बचाव पक्ष की आंशिक दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय कर दी.
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
यह मामला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश्वर और जस्टिस एन. कोटीश्वर सिंह की बेंच के समक्ष सुना गया. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की प्रारंभिक बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी. फिलहाल आलमगीर आलम को कोई राहत नहीं मिली है.
हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत
इससे पहले 11 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार किया था.
ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई 2025 को गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में हैं. जांच के दौरान उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल और नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हुई.
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी.