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  • 2026-02-25

Ranchi News: रांची में अवैध पोस्टर-बैनर पर निगम की सख्ती, 12 संस्थानों से वसूला गया 25-25 हजार का जुर्माना

Ranchi News: रांची नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति लगाए गए बैनर, पोस्टर और फ्लेक्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है. 25 फरवरी 2026 को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत विशेष जांच की गई. इस दौरान जिन जगहों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध विज्ञापन पट्ट लगाए गए थे, वहां संबंधित संस्थानों पर कार्रवाई की गई.


जांच के दौरान कुल 12 संस्थानों पर नियम तोड़ने के आरोप में 25,000 रुपये प्रति संस्थान का जुर्माना लगाया गया. निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.


इन संस्थानों पर हुई कार्रवाई:
• Ather Energy (करम प्लाजा, लालपुर)
• ओरो डेंटल क्लिनिक (रातू रोड)
• साइंटिफिक ट्यूटोरियल्स (हरिहर सिंह रोड, मोराबादी)
• दिल्ली डायग्नोस्टिक्स, रांची शाखा (मोराबादी)
• कॉमर्स पाथवे (बरियातू हाउसिंग कॉलोनी)
• Faboo – For Fabulous Homes and Fabric (मोराबादी)
• केयर क्लिनिक (टैगोर हिल रोड)
• डॉ. मनीषा घई (श्री दुर्गा पैलेस, मोराबादी)
• Synapse Neuro Care (रातू रोड)
• चार्टर्ड कॉमर्स (लालपुर)
• मधुरम हेल्थ केयर थेरेपी सेंटर (कांके रोड)
• पेंटर राज आर्ट

नगर निगम के प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहर को अवैध विज्ञापनों से मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जाए. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति बैनर या फ्लेक्स लगाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

निगम प्रशासन ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे विज्ञापन लगाने से पहले आवश्यक अनुमति अवश्य लें, ताकि जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.

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