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  • 2026-01-30

Jharkhand News: निकाय चुनाव 2026 में उम्मीदवार क्या करें क्या न करें, आयोग की गाइडलाइन जारी

Jharkhand News: राज्य में होने वाले निकाय चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है. आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन सभी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को अनिवार्य रूप से करना होगा. किसी भी स्तर पर लापरवाही या उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्यों जरूरी है आचार संहिता
आयोग के अनुसार आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी माहौल को मर्यादित बनाए रखना है ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. इसके जरिए प्रचार से लेकर मतदान तक हर चरण को व्यवस्थित और संतुलित बनाया जाता है.

उम्मीदवारों को क्या करना होगा
सभी उम्मीदवारों को सभी धर्मों, जातियों और समुदायों का सम्मान करना होगा. चुनाव ड्यूटी में लगे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस को सहयोग देना अनिवार्य रहेगा. किसी भी सभा जुलूस या प्रचार कार्यक्रम से पहले प्रशासन और पुलिस से अनुमति लेनी होगी. मतदान के दिन कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र या बैज देना जरूरी होगा. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से वोट डाल सकें.

किस बात पर पूरी तरह रोक
धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के नाम पर वोट मांगना प्रतिबंधित रहेगा. किसी भी धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकेगा. किसी उम्मीदवार के निजी जीवन पर आरोप या व्यक्तिगत हमले नहीं किए जा सकेंगे. बिना नाम और पते वाली प्रचार सामग्री छापना अपराध माना जाएगा. मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार बंद रहेगा. मतदाताओं को शराब, उपहार या किसी भी तरह का प्रलोभन देना सख्त मना रहेगा. मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर किसी तरह की भीड़ या प्रचार नहीं होगा. सरकारी संसाधनों का चुनाव में उपयोग भी वर्जित रहेगा.

सभा और जुलूस को लेकर दिशा निर्देश
बाजार हाट या भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सभा करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा. जहां निषेधाज्ञा लागू होगी वहां कोई भी सभा या जुलूस नहीं निकाला जाएगा. तय मार्ग और समय से ही जुलूस निकाले जाएंगे. एक दूसरे के कार्यक्रमों में बाधा डालना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. यातायात व्यवस्था बाधित न हो इसका विशेष ध्यान रखना होगा.

मतदान के दिन क्या रहेगा खास
मतदान से दो दिन पहले से अगले दिन सुबह सात बजे तक शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. मतदान केंद्र के पास लगाए जाने वाले शिविर सादे होंगे और वहां किसी तरह के पोस्टर या प्रतीक नहीं लगाए जाएंगे. बिना अनुमति किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. मतदान कक्ष में केवल मतदाता और अधिकृत अधिकारी ही प्रवेश कर सकेंगे.

आयोग की सख्त चेतावनी
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आयोग ने सभी से अपील की है कि नियमों का पालन कर चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने में सहयोग करें.

आचार संहिता के जरिए आयोग ने यह साफ संदेश दिया है कि इस बार किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नियमों को सरल भाषा में सामने रखकर प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उम्मीदवार और मतदाता दोनों अपने अधिकार और सीमाएं समझें. इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा.
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