Jharkhand Railway Updates: यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक अहम आदेश जारी किया है.रेलवे मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि जिन स्टेशनों से तेज रफ्तार ट्रेनें बिना रुके गुजरती हैं, वहां पहले से रिकॉर्ड की गई चेतावनी घोषणा (प्री-रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट) अनिवार्य रूप से की जाए.
यह आदेश खासतौर पर छोटे स्टेशनों के लिए जारी किया गया है, जहां अक्सर यात्री लापरवाही बरतते हैं और हादसों की आशंका बनी रहती है.रेलवे बोर्ड के अनुसार, ट्रेन के स्टेशन से गुजरने से पहले यात्रियों को सतर्क करना बेहद जरूरी है.
सभी जोनों में एक समान घोषणा होगी लागू
रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि यह घोषणा देशभर की सभी जोनल रेलवे में एक समान (यूनिफॉर्म) रूप से लागू की जाएगी.इस घोषणा के लिए तय संदेश को ही रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप के रूप में चलाया जाएगा.रिकॉर्डिंग से संबंधित तकनीकी सहायता डिवीजन या जोन के सिग्नल एंड टेलीकॉम (S&T) विभाग से ली जा सकती है.
घोषणा में क्या कहा जाएगा? (हिंदी संदेश)
घोषणा के अनुसार यात्रियों को बताया जाएगा कि एक उच्च गति की ट्रेन शीघ्र ही स्टेशन से गुजरने वाली है.यात्रियों से अपील की जाएगी कि वे पटरी पार न करें और प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े न हों. साथ ही एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए केवल फुट ओवर ब्रिज (FOB) या सबवे का ही उपयोग करें.
यात्री सुविधाओं की घोषणाओं पर असर नहीं
रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नई सुरक्षा घोषणा, यात्रियों से जुड़ी अन्य जरूरी सूचनाओं की घोषणाओं को प्रभावित नहीं करेगी.भाषा के उपयोग को लेकर पहले से जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाएगा.
यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि
रेलवे बोर्ड का यह कदम यात्रियों की जान बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे तेज रफ्तार ट्रेनों से होने वाले हादसों को रोका जा सकेगा.