Ranchi News : निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बी.वी. नागरथना और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से दलील दी गई कि मामले में शामिल तीन अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और वे सभी निजी व्यक्ति हैं, जबकि केवल विनय चौबे ही अभी जेल में हैं। उनके वकील ने निजी व्यक्तियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब देने के लिए समय की मांग की और सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल निर्धारित करने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
अन्य तीन आरोपियों को मिल चुकी जमानत, चौबे को राहत नहीं
गौरतलब है कि ACB ने 20 मई 2025 को तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने उत्पाद नीति 2022 के तहत मैनपावर सप्लाई करने वाली कंपनियों को फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर काम करने की अनुमति दी, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ।
शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ चार और प्राथमिकी दर्ज की गईं। मई 2025 में गिरफ्तारी के बाद से ही वे जेल में हैं। इसके अलावा, हजारीबाग में जमीन से जुड़े दो मामलों में भी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।