Ranchi News: शहर में अवैध तरीके से पोस्टर और पंपलेट चिपकाकर प्रचार करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. निगम प्रशासन ने ऐसे 62 विज्ञापनकर्ताओं और संस्थानों को दूसरा नोटिस जारी किया है, जिन्होंने पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया.
पहले नोटिस के बाद भी नहीं भरा जुर्माना
निगम अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित प्रतिष्ठानों को पहले ही नोटिस भेजकर तय समय सीमा के भीतर जुर्माना जमा करने को कहा गया था. बावजूद इसके किसी ने भी अब तक जुर्माना नहीं भरा. अब निगम ने अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि सभी संबंधित लोग तुरंत नगर निगम कार्यालय पहुंचकर निर्धारित राशि जमा करें.
ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
नगर निगम ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि तय समय के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया गया तो संबंधित प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संबंधित विज्ञापनकर्ता या संस्थान की होगी.
जिन प्रमुख संस्थानों को मिला नोटिस
दूसरा नोटिस पाने वालों में कई स्कूल, कोचिंग संस्थान, अस्पताल, हॉस्टल, दुकानदार और अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं. इनमें प्रमुख नाम हैं:
सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी, डीएवी पब्लिक स्कूल, नारायणी नर्सिंग कॉलेज, सुमिरन बैंक्वेट एंड गेस्ट हाउस, सीएडी, पंडित मृत्युंजय कुमार पांडेय, रॉय इंटरनेशनल स्कूल, वन्या विलेज, लिंगो, करियर फाउंडेशन (4th फ्लोर), वीणा वस्त्र कलेक्शन, ट्रेड फ्रेंड्स, रितु रेसिडेंसी, गुरुकुल वर्ल्ड प्ले स्कूल, सुरिधा बॉयज हॉस्टल एंड मेस, यूकेएमसी, उड़ान आईएएस अकादमी, चांदसी दवाखाना, शंकर सेप्टिक टैंक, डीलर रितेश साह, पाइल्स क्योर क्लिनिक, सुकृष्णा कॉमर्स, पयोद्धि लाइब्रेरी, स्नूकर पूल एंड स्नैक्स, पीसी टेक सेल्स एंड सर्विसेज, अमृत ज्योत आई केयर, प्रयास डेवलपर्स, झारखंड एजुकेशन ट्रस्ट (बरियातू तिरिल), रॉयज गर्ल्स पीजी फील्स लाइक होम, वासुका अकादमी (JEE/NEET/UG), सृष्टि हॉस्पिटल, ट्यूलिप गर्ल्स हॉस्टल, एलीट अकादमी (IIT-JEE/NEET), टॉपर्स अकादमी करियर फाउंडेशन, सुशील कार वॉश, रविश क्लासेस (SSC/रेलवे/झारखंड पुलिस), रांची चिल्ड्रेन मल्टी स्पेशियलिटी, होटल एस.के. इन, अविष्का डेंटल क्लिनिक, डिवाइन पब्लिक स्कूल, किड्स फोर्ट प्राइमरी स्कूल, हिल व्यू गर्ल्स पीजी, रुद्रांश जनरल स्टोर, ग्लोबल किड्स पब्लिक स्कूल, हैप्पी योग केंद्र, दून पब्लिक स्कूल, आचार्य शशिकांत मिश्रा, नीलम टिफिन सर्विस, डांस रांची डांस, बार्बी डेंटल क्लिनिक, हैंसेल ‘एन’ ग्रेटल प्ले स्कूल, रांची चिल्ड्रेन हॉस्पिटल मल्टी स्पेशियलिटी, कैम्ब्रिज मॉन्टेसरी प्ले स्कूल, मेडफर्स्ट हॉस्पिटल, जीवा स्वीपर, गोविंदा स्वीपर, रघुवीर स्वीपर, विशाल स्वीपर, अजय स्वीपर, दीपक स्वीपर, भोला स्वीपर और द ब्लैकबोर्ड.
सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाना दंडनीय
निगम प्रशासन ने कहा है कि दीवारों, बिजली के खंभों, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पोस्टर या पंपलेट चिपकाना कानूनन अपराध है. इससे शहर की सुंदरता और स्वच्छता प्रभावित होती है.
नगर निगम ने बताया कि शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए नियमित अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी सख्ती जारी रहेगी.
व्यापारियों से अपील
निगम ने सभी व्यापारियों, स्कूल संचालकों, कोचिंग संस्थानों और अन्य संस्थाओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार करने से पहले निगम से विधिवत अनुमति लें. नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई तय है.