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  • 2025-12-24

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक बरकरार रखी, पेसा नियमावली पर सरकार से मांगी ताजा रिपोर्ट

Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत पेसा नियमावली लागू करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुना और सरकार को अगली सुनवाई से पहले ताजा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कोर्ट में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं

खंडपीठ ने बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर पूर्व में लगी रोक को बरकरार रखा है। साथ ही कहा कि यदि पेसा नियमावली लागू होती है तो पंचायती राज विभाग के सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, अन्यथा उन्हें सशरीर उपस्थित रहना होगा।

झारखंड सरकार ने अब तक इसके नियमावली को लागू नहीं किया

इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी। अवमानना याचिका आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने दायर की है। वर्ष 1996 में केंद्र सरकार ने पेसा कानून लागू किया था, जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करना है, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक इसके नियमावली को लागू नहीं किया है।


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