Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि निकाय चुनाव की तैयारी से संबंधित प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है. सरकार ने यह भी कहा कि आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब आयोग की है.
सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद 45 दिनों के भीतर चुनाव कराए जा सकते हैं. आयोग ने अदालत से तैयारी पूरी करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा के भीतर समस्त प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए.
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च निर्धारित की है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर की गई तैयारियों का शपथ पत्र दाखिल करे. यह अवमानना याचिका पूर्व पार्षद रोशनी खलखो समेत अन्य ने दायर की थी. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के भीतर चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, जिसका अनुपालन नहीं हुआ.
मामला साफ तौर पर प्रक्रिया में देरी और प्रशासनिक स्तर पर समन्वय की कमी की ओर संकेत करता है. हाईकोर्ट द्वारा पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं होना जिम्मेदारियों के निर्वहन पर सवाल खड़ा करता है. आयोग को मिला 8 सप्ताह का समय निकाय चुनाव की राह तो खोलता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर अब तक गंभीरता का अभाव रहा है. आने वाली सुनवाई यह तय करेगी कि चुनाव की तिथि तय करने में आयोग कितनी तत्परता दिखाता है.