Adityapur: सरायकेला-खरसावां जिले में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन द्वारा आदित्यपुर क्षेत्र स्थित विभिन्न मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में विक्रय किए जा रहे खाद्य एवं पेय पदार्थों की जाँच की गई और व्यवसायियों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी नवीन निर्देशों की जानकारी दी गई।
FSSAI ने स्पष्ट निर्देश जारी किए
FSSAI ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के ब्रांड, ट्रेडमार्क या लेबल में "ORS" शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा, केवल चिकित्सकीय उत्पाद (ओरल्स रिहाइड्रेशन सॉल्यून) के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल दुकान में "ORS-L" नामक पेय पदार्थ विक्रय हेतु रखा पाया गया, जिसे तुरंत हटवाया गया। सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि वे FSSAI के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले किसी भी प्रकार के उत्पाद का विक्रय अथवा प्रचार न करें।
आमजन से अपील की गई है
आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी पेय या खाद्य उत्पाद को खरीदने से पूर्व उसका FSSAI लाइसेंस नंबर एवं लेबल विवरण अवश्य जाँचें, ताकि भ्रामक उत्पादों से बचाव सुनिश्चित किया जा सके।