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  • 2025-10-08

DC Karn Satyarthi: जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चुनाव की घोषणा के पहले 72 घंटे की एसओपी हेतु जारी किया गया आदेश

Jamshedpur: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागु हो गयी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी द्वारा चुनाव की घोषणा के उपरांत पहले 72 घंटों के लिए जारी SOP आदेश निम्नानुसार है।

घोषणा के 24 घंटे के अन्दर लागू

1. सरकारी संपत्ति का विरूपण (Defacement of Government Property)- सरकारी संपत्ति पर सभी दीवार लेखन, पोस्टर/कागज या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट / होर्डिंग्स, बैनर, झंडे आदि को हटा दिया जाएगा।

2. किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन का दुरूपयोग निषिद्ध है।

3. वाणिज्यिक वाहनों (Commercial vehicles) पर झंडा/स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह वाहन वैध रूप से चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में न लाया गया हो।

4. मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निजी वाहनों में यदि झंडे और स्टिकर का उद्देश्य किसी विशेष पार्टी को आकर्षित करना हो तो आईपीसी की धारा 171H/ भारतीय न्याय संहिता की धारा 176 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

घोषणा के 48 घंटे के अन्दर लागू

सार्वजनिक संपत्ति को विकृत करना और सार्वजनिक स्थान का दुरूपयोग- सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगर निगम /स्थानीय निकायों की इमारतों आदि पर दीवार लेखन/पोस्टर/किसी अन्य रूप में विरूपण के कागज, कटआउट / होर्डिंग, बैनर झंडे आदि के रूप में सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटा दिए जाएंगे।

घोषणा के 72 घंटे के अन्दर लागू

निजी सम्पत्ति का विरूपण, विकास/निर्माण संबंधित गतिविधियों की सूची प्राप्त करना, जमीनी स्तर पर पहले से शुरू किये गये कार्यों की सूची, नये कार्यों की सूची जो शुरू नहीं हुए हैं।
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों-निदेशों तथा मैनुअल के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनी रहे।
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