Income Tax Return: आप भी अगर आईटीआर फाइल करते है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है. बता दें कि आइटीआर फाइल करने का अंतिम दिन सोमवार यानी 16 सितंबर से बढ़ाकर 17 सितंबर किया गया. इसके साथ ही जो करदाता नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते है वह 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते है. मगर उन्हें लेट फीस 1 से 5 हजार रुपए तक देनी होगी, साथ ही वे अन्य फायदे खो देंगे. इसलिए यह जरुरी हो जाता है कि आप 16 सितंबर को हर हाल में आईटीआर फाइल कर लें.
बताते चलें कि पिछले तीन दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और करदाताओं ने सोशल मिडिया पर ई फाइलिंग पोर्टल यानी incometax.gov.in को लेकर शिकायत दर्ज की हैं. वहीं प्रमुख समस्याओं में पोर्टल की अनुपलब्धता, वार्षिक सुचना विवरण डाउनलोड करने, धीमी गति, आईटीआर उपयोगिताओं के समय पर रिलीज न होने जैसी परेशानियां शामिल है.
कैसे करें इनकम टैक्स पोर्टल पर ब्राउजर की दिक्कतें दूर
अगर इनकम टैक्स पोर्टल पर काम करते समय ब्राउजर से जुड़ी दिक्कतें आ रही हैं तो कुछ आसान उपाय अपनाकर इन्हें दूर किया जा सकता है. सबसे पहले अपने कंप्यूटर से टेम्परेरी फाइल्स हटा दें. इसके लिए कीबोर्ड पर Win + R दबाएं, फिर temp और %temp% टाइप करके दोनों फोल्डरों की फाइल्स डिलीट कर दें. इसके बाद ब्राउजर की सेटिंग्स में जाकर कैश और कुकीज क्लियर करें. पोर्टल का इस्तेमाल करते समय हमेशा Chrome या Edge का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें.
अगर दिक्कत बनी रहती है तो ब्राउजर को इन्कॉग्निटो या प्राइवेट मोड में खोलें. इसके लिए Chrome या Edge में Ctrl + Shift + N और Firefox में Ctrl + Shift + P दबाकर नया विंडो खोल सकते हैं. साथ ही, अस्थायी रूप से ऐड-ब्लॉकर या प्राइवेसी एक्सटेंशन को बंद कर दें क्योंकि ये पोर्टल की फंक्शनिंग में बाधा डाल सकते हैं.
यह भी ध्यान रखें कि आपका ब्राउजर लेटेस्ट वर्जन का हो. जरूरत पड़ने पर नेटवर्क बदलकर देखें यानी किसी दूसरे Wi-Fi या मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें. बता दें कि 15 सितंबर 2025 तक 7.3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से भी ज्यादा है. इस उपलब्धि पर इनकम टैक्स विभाग ने सभी करदाताओं और पेशेवरों का धन्यवाद किया है.