झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए आलम की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की बहस 26 जून को पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए आलम की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया।
गौरतलब है कि टेंडर घोटाले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। ईडी ने इस घोटाले में आलम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और जमानत के विरोध में कई ठोस दलीलें पेश की थीं। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आलम की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।