BAU Grade IV Recruitment: बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी BAU में Grade IV पदों पर भर्ती का मामला अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामला ईशा कच्छप बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य से जुड़ा है.
2019 की भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं हुआ
मामले की सुनवाई के दौरान 2019 की भर्ती का मुद्दा सामने आया. उस समय BAU में Grade IV पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. भर्ती प्रक्रिया के कई चरण पूरे हो चुके थे. इसके बावजूद अंतिम रिजल्ट जारी नहीं किया गया. इसके बाद 2023 में भी Grade IV पदों के लिए नया विज्ञापन निकाला गया. लेकिन इस भर्ती में भी आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ सकी.
भर्ती के अधिकार को लेकर दोनों पक्षों की दलील
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि BAU अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय को 1900 Grade Pay तक के पदों पर भर्ती करने का अधिकार है. वकील के अनुसार, 2019 और 2023 के दोनों विज्ञापनों में शामिल पद 1800 Grade Pay के थे. वहीं विश्वविद्यालय की ओर से भर्ती के अधिकार को लेकर अलग दलील रखी गई. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अफसर रजा, जफर हुसैन और अमित चौबे ने पक्ष रखा. फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला नहीं सुनाया है. 2019 और 2023 की Grade IV भर्ती को लेकर अब अदालत के फैसले से स्थिति साफ होगी.