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  • 2026-09-10

Ranchi News: फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक

Ranchi News:  झारखंड हाईकोर्ट ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. विज्ञापन संख्या 18/2023 के तहत हुई भर्ती को रद्द करने के लिए सरकार ने 18 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी की थी. कोर्ट ने इस अधिसूचना के लागू होने पर रोक लगा दी है.


मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई. राधिका कुमारी और एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वात्स, कुमार अभिषेक और अर्पण एम. एक्का ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उनकी नियुक्ति इसी भर्ती प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से हुई थी. भर्ती रद्द किए जाने के बाद उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गईं. उनका तर्क था कि सेवा समाप्त करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया.

सरकार ने भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों का दिया हवाला

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने अदालत को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितता के आरोप सामने आए हैं. इन आरोपों की जांच CID कर रही है और मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं. सरकार ने इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की बात कही.

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नियमित नियुक्ति को बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए समाप्त नहीं किया जा सकता. अदालत ने यह भी कहा कि फिलहाल रिकॉर्ड पर ऐसी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि कौन-कौन से अभ्यर्थी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार में शामिल हैं. वहीं, पूरे मामले की जांच पहले से CID के स्तर पर चल रही है.

समान स्थिति वाले कर्मचारियों को भी काम करने का निर्देश

कोर्ट ने न्याय के हित में 18 अगस्त की अधिसूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगाना उचित माना. साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के अलावा अधिसूचना से प्रभावित समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को भी फिलहाल काम करने दिया जाए.

अदालत ने राज्य सरकार से CID जांच और अब तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी के साथ विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है.

कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से शपथपत्र या अंडरटेकिंग भी मांगा है. इसमें उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट का अंतिम फैसला उन्हें मान्य होगा. इसके बाद सरकार कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकेगी. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी.

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