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  • 2026-09-05

NDPS Act Case: गोइलकेरा गांजा तस्करी मामले में बड़ा फैसला, अदालत ने दोषी को सुनाई 14 साल की सश्रम कैद और 1 लाख जुर्माना

NDPS Act Case:  गोइलकेरा गांजा तस्करी मामले में अदालत ने आरोपी नरसिंह मछुवा को 14 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है. उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला चक्रधरपुर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाया है. मामला पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र का है.


2021 में पुलिस को मिली थी सूचना
यह पूरा मामला साल 2021 का है. गोइलकेरा थाना में इस मामले को लेकर कांड संख्या 37/2021 दर्ज किया गया था. पुलिस के अनुसार, 25 अक्टूबर 2021 को उसे गांजा ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी. बताया गया था कि एक गाड़ी से गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की और गाड़ी की जांच की.

गाड़ी से मिले थे 49 पैकेट गांजा
जांच के दौरान पुलिस ने वाहन संख्या OD02AG 7449 की तलाशी ली. इस तलाशी में कुल 49 पैकेट गांजा बरामद किया गया. पुलिस ने गांजे की पूरी खेप जब्त कर ली. गोइलकेरा के मछुवाटोली निवासी नरसिंह मछुवा के पास से सीधे गांजा बरामद नहीं हुआ था. हालांकि, मामले में उसे आरोपी बनाया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

जांच के बाद कोर्ट में पहुंचा मामला
मामले की जांच चाईबासा पुलिस ने की. पुलिस ने जांच के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाए. इसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई. चक्रधरपुर कोर्ट में NDPS केस संख्या 01/2022 के तहत मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और पेश किए गए सबूतों की जांच की. इसके बाद नरसिंह मछुवा को NDPS एक्ट के तहत दोषी माना गया.

अदालत ने सुनाई 14 साल की सजा
दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने नरसिंह मछुवा को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. फिलहाल 2021 में दर्ज इस गांजा बरामदगी मामले में अदालत का फैसला आ चुका है.

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