Jharkhand APP Exam: झारखंड में असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर यानी APP की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई. कोर्ट ने झारखंड सरकार और JPSC से इस मामले में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.
दो APP परीक्षाओं की प्रक्रिया पर उठे सवाल
याचिका में APP रेगुलर परीक्षा और APP बैकलॉग परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. इसमें APP रेगुलर परीक्षा का विज्ञापन संख्या 6/2025 और बैकलॉग परीक्षा का विज्ञापन संख्या 5/2025 शामिल है. इस मामले में आलोक रंजन, आदित्य भास्कर, आनंद सिंह और अनिरुद्ध ओझा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत में पक्ष रखा.
22 परीक्षाएं रद्द, 6 पर रोक
यह मामला झारखंड में नियुक्ति परीक्षाओं को लेकर चल रही जांच से भी जुड़ा है. सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 22 परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है. वहीं, 6 परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है. इसके अलावा 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है. APP परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अब सरकार और JPSC को हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा. कोर्ट के अगले आदेश से इस भर्ती प्रक्रिया की आगे की स्थिति साफ होगी.