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  • 2026-08-22

JSSC CGL Appointment Case: JSSC-CGL से नियुक्त 1975 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सोमवार से काम पर लौटने की संभावना

JSSC CGL Appointment Case: JSSC CGL के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले 1975 कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश से बड़ी राहत मिली है. राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी. हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है. इसके बाद अब कर्मचारियों के दोबारा नौकरी पर लौटने का रास्ता साफ हो गया है. संभावना है कि सोमवार से कर्मचारी अपने-अपने विभागों में काम संभाल सकते हैं. इसके लिए कार्मिक विभाग जल्द आदेश जारी कर सकता है.

कैबिनेट के फैसले से बढ़ी थी परेशानी
18 अगस्त को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी. इसके बाद सरकार ने JSSC CGL से हुई सभी नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया था. इस फैसले से 1975 कर्मचारियों के सामने नौकरी जाने का संकट खड़ा हो गया था. कई कर्मचारियों ने परिवार चलाने को लेकर चिंता जताई थी. इसके बाद प्रभावित कर्मचारियों ने 21 अगस्त को हाईकोर्ट का रुख किया.

हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने पर लगाई रोक
मामले पर 21 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सरकार के नियुक्ति रद्द करने वाले आदेश पर तत्काल रोक लगा दी. इस फैसले के बाद कर्मचारियों को राहत मिली. अब सभी की नजर कार्मिक विभाग के अगले आदेश पर है.



15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
विभागीय आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों के सोमवार से काम पर लौटने की उम्मीद है. इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है. कोर्ट ने कर्मचारियों से शपथ पत्र लेने का भी निर्देश दिया है. इसमें कहा जाएगा कि अगर जांच में कोई कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दोषी पाया जाता है, तो उसकी नौकरी खत्म की जा सकती है. ऐसी स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी. राज्य सरकार को भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा.
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