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  • 2026-08-08

Jharkhand High Court: PLFI से जुड़े शुभम पोद्दार को 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने PLFI से जुड़े बताए जा रहे शुभम पोद्दार को रंगदारी के एक मामले में जमानत दे दी है. खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में शुभम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने इस मामले में 11 मार्च 2026 को केस दर्ज करने के बाद शुभम पोद्दार को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि उसने व्यवसायी से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और रकम नहीं देने पर उसकी हत्या कराने की धमकी दी थी.

25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर मिली बेल
शुभम पोद्दार की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान शुभम की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पक्ष रखा.

अदालत ने मामले में शुभम पोद्दार को 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान कर दी.



रनिया थाना में दर्ज है मामला
जिस मामले में शुभम पोद्दार को हाईकोर्ट से राहत मिली है, वह खूंटी जिले के रनिया थाना से संबंधित है. इस मामले का कांड संख्या 11/2026 है.
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