Ranchi News : झारखंड हाई कोर्ट ने सिमडेगा के चर्चित चार लोगों की हत्या मामले में दोषी पुनीत सोरेंग और निर्मल सोरेंग को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
दोनों दोषियों ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील के साथ उन्होंने सजा पर रोक लगाते हुए जमानत देने की भी मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की।
जमीन विवाद में एक ही परिवार के चार लोगों की हुई थी हत्या
यह मामला वर्ष 2018 का है। सिमडेगा जिले के पाकरटांड़ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर नेस्तोर सोरेंग, राकेश सोरेंग, उनकी पत्नी कारमेला सोरेंग और पांच वर्षीय बेटे फिलमोन सोरेंग की टांगी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।
मुख्य आरोपी को फांसी, दो अन्य को उम्रकैद की सजा
जुलाई 2025 में सिमडेगा की निचली अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पुनीत सोरेंग और निर्मल सोरेंग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं मुख्य आरोपी संजय सोरेंग को फांसी की सजा दी गई थी। अदालत ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अब हाई कोर्ट ने पुनीत और निर्मल सोरेंग की जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने तक उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।