Back to Top

Facebook WhatsApp Telegram YouTube Instagram
Push Notification

🔔 Enable Notifications

Subscribe now to get the latest updates instantly!

Jharkhand News26 – fastest emerging e-news channel.
  • 2026-08-06

Jharkhand High Court: चुटुपालू घाटी में अवैध स्टोन क्रशर और खनन पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिया बहु-विभागीय संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश; 21 सितंबर तक रिपोर्ट तलब

Jharkhand High Court: झारखंड में अवैध स्टोन क्रशर और गैरकानूनी पत्थर खनन के मामलों को लेकर खान एवं भू-तत्व विभाग के सचिव को रांची के चुटुपालू घाटी और आसपास के क्षेत्रों की जांच के लिए बहु-विभागीय संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया है.

हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, जांच टीम में रांची के उपायुक्त, जिला खनन पदाधिकारी, एसएसपी कार्यालय के प्रतिनिधि, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्टेट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा.

लाइसेंस और पर्यावरणीय मंजूरी की भी होगी जांच
अदालत ने स्पष्ट किया है कि टीम यह पता लगाएगी कि किन-किन स्थानों पर अवैध स्टोन क्रशर संचालित हो रहे हैं और कहां बिना अनुमति पत्थर खनन किया जा रहा है. इसके अलावा जिन लोगों के पास वैध खनन पट्टा है, उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक स्वीकृतियां ली हैं या नहीं, इसकी भी विस्तृत जांच की जाएगी.



21 सितंबर तक रिपोर्ट, 24 सितंबर को अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने संयुक्त टीम को निर्देश दिया है कि पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट 21 सितंबर तक अदालत में दाखिल की जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें कोर्ट जांच रिपोर्ट पर आगे की सुनवाई करेगा.
WhatsApp
Connect With WhatsApp Cannel !