Ranchi News : झारखंड के कथित शराब घोटाला मामले में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका में कुछ त्रुटियां हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई।
बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग उठाई
प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर जनहित याचिका में झारखंड के कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि मामले में आईएएस अधिकारियों समेत कई हाई-प्रोफाइल लोगों की भूमिका सामने आई है।
याचिका के अनुसार, वर्ष 2025 में एसीबी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में सभी आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल गई।
14 महीने बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं होने का दावा
याचिका में यह भी कहा गया है कि करीब 14 महीने बीत जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और जांच भी पूरी नहीं हो सकी है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले याचिका में मौजूद त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया है।