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  • 2026-07-27

Jharkhand High Court: प्रिंस खान के करीबी बबलू खान को हाईकोर्ट से जमानत, रंगदारी और आर्म्स एक्ट मामले में मिली राहत

Jharkhand High Court: पाकिस्तान में बैठकर गैंग संचालित करने वाले प्रिंस खान के सहयोगी माने जाने वाले कुख्यात बबलू खान को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. यह राहत उसे सदर थाना में दर्ज वर्ष 2025 के एक मामले में मिली है, जिसमें उस पर व्यापारियों से रंगदारी मांगने, धमकी देने और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

बबलू खान को रांची पुलिस ने पिछले साल 22 अक्टूबर को रिंग रोड इलाके से हथियार के साथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में था.

उसकी जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली.



कोर्ट ने बबलू खान को 20-20 हजार रूपए के दो निजी मुचलकों पर जमानत देने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान बबलू खान की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत में पक्ष रखा.
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