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  • 2026-07-21

Ranchi News : रिम्स जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी को राहत नहीं, एसीबी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

Ranchi News : रिम्स की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े चर्चित फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी सोनू कुमार शरण को अदालत से बड़ा झटका लगा है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।


यह मामला वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने आपसी मिलीभगत से फर्जी वंशावली तैयार कर सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की। इसके बाद जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकान और मकानों का निर्माण किया गया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीबी ने दर्ज की थी प्राथमिकी

झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान 7 अप्रैल को राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बढ़ाईक, राजेश झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया गया था। बाद में बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया गया। अब एसीबी की विशेष अदालत ने आरोपी सोनू कुमार शरण की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। मामले में एसीबी की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।


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