Ranchi News : विधायक सरयू राय से जुड़े कथित गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में नया मोड़ आ गया है। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मी शंभू सिंह को मामले में आरोपी बनाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने उसके खिलाफ समन जारी करते हुए 5 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है।
अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शंभू सिंह को आरोपी बनाने की याचिका दाखिल की थी। अदालत को बताया गया कि चार गवाहों ने अपने बयान में दावा किया है कि उन्होंने गोपनीय दस्तावेज की तस्वीर शंभू सिंह को लेते हुए देखा था। इन्हीं बयानों के आधार पर अदालत ने उसे आरोपी बनाने की अनुमति दी।
चार गवाहों के बयान के आधार पर अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में जारी है। अब तक अनुसंधान पदाधिकारी सहित 12 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर शंभू सिंह को आरोपी बनाने की अनुमति प्रदान की है।
यह मामला मई 2022 में डोरंडा थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन अवर सचिव ने विधायक सरयू राय पर गोपनीय दस्तावेज प्राप्त कर उसे सार्वजनिक करने का आरोप लगाया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी तथा गोपनीय दस्तावेज लीक से संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले के अनुसार, सरयू राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 प्रोत्साहन राशि के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिलहाल इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत में जारी है।