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  • 2026-07-11

Ranchi News : बस चालक से रंगदारी और फायरिंग मामले में तीन आरोपियों को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

Ranchi News : अरगोड़ा थाना क्षेत्र में बस चालक से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर न्याययुक्त की अदालत ने नीतीश पाण्डेय, गोलू बाल्मीकि और अभिजीत कुमार को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया।


यह मामला 12 मई की रात का है। नो-एंट्री लागू होने के कारण जीवन ज्योति बस अरगोड़ा चौक स्थित यात्री शेड के पास खड़ी थी। रात करीब 10 बजे दो युवक बस में घुसे और चालक के सिर पर रिवॉल्वर सटा कर रंगदारी की मांग की। आरोप है कि उन्होंने चालक की जेब से जबरन रुपये निकालने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपियों ने गोली चला दी। चालक ने समय रहते सिर झुका लिया, जिससे उसकी जान बच गई।

पुलिस की कार्रवाई के बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। पीछा करने के दौरान एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि दो अन्य फरार हो गए थे। इस मामले में बस चालक के बयान के आधार पर अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।


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