Jharkhand High Court: शराब घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़ी याचिका खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. नवीन केडिया ने बेटे के लंदन में होने वाले ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने और अपनी स्वास्थ्य जांच कराने के लिए इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगी थी.
पासपोर्ट वापस देने की थी मांग
जमानत मिलने के बाद नवीन केडिया ने अपना पासपोर्ट एसीबी कोर्ट में जमा कर दिया था. विदेश यात्रा के लिए उन्होंने पासपोर्ट वापस करने की अनुमति मांगी थी. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
एसीबी ने जताई देश छोड़ने की आशंका
सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से याचिका का विरोध किया गया. एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत भी नवीन केडिया को विदेश जाने की अनुमति देने से पहले ही मना कर चुकी है. एसीबी ने दलील दी कि विदेश जाने की इजाजत मिलने पर आरोपी के देश से बाहर चले जाने का जोखिम हो सकता है. इस आधार पर हाईकोर्ट ने भी विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
11 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
नवीन केडिया को एसीबी ने 11 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन पर झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का आरोप है. शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें से कुछ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.