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  • 2026-07-02

EPFO PF Rules: EPFO ने बदले PF के नियम, अब 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर भी कर सकेंगे अतिरिक्त योगदान

EPFO PF Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं. नए प्रावधानों के तहत अब कर्मचारी 15,000 रुपये की वैधानिक वेतन सीमा से अधिक वेतन पर भी अपनी इच्छा से अतिरिक्त पीएफ अंशदान कर सकेंगे. इसके साथ ही पीएफ एडवांस निकासी के नियमों को भी आसान बनाया गया है, जिससे कर्मचारियों को जरूरत के समय रकम निकालने में पहले से अधिक सुविधा मिलेगी.
अतिरिक्त पीएफ जमा करने का मिलेगा विकल्प
नए नियमों के मुताबिक 15,000 रुपये तक के वेतन पर 12 प्रतिशत पीएफ अंशदान पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. हालांकि इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी अब स्वैच्छिक रूप से ज्यादा राशि अपने पीएफ खाते में जमा कर सकेंगे. यदि नियोक्ता चाहे तो वह भी कर्मचारी के अतिरिक्त योगदान के बराबर राशि जमा कर सकता है. यह पूरी व्यवस्था वैकल्पिक होगी और कर्मचारी या नियोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त अंशदान को शुरू, कम या बंद कर सकेंगे.

निकासी प्रक्रिया हुई आसान, रिटायरमेंट फंड होगा मजबूत
ईपीएफओ ने एडवांस निकासी से जुड़े नियम भी सरल किए हैं. पहले जहां एडवांस निकासी की 13 अलग-अलग श्रेणियां थीं, अब उन्हें घटाकर तीन कर दिया गया है. बीमारी, शिक्षा, विवाह, घर से जुड़ी जरूरतों और अन्य विशेष परिस्थितियों में पात्र सदस्य अपने उपलब्ध बैलेंस का 100 प्रतिशत तक एडवांस निकाल सकेंगे. हालांकि खाते में न्यूनतम 25 प्रतिशत अंशदान बनाए रखना जरूरी होगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक पीएफ योगदान का विकल्प कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करने में मदद करेगा. लंबे समय तक जमा रहने वाली राशि पर मिलने वाले ब्याज का लाभ भी बढ़ेगा, जिससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी.

कंपनियों और कर्मचारियों पर भी पड़ेगा असर
नए प्रावधान लागू होने के बाद निजी कंपनियां कर्मचारियों के साथ मिलकर वेतन संरचना में बदलाव कर सकती हैं. अधिक पीएफ अंशदान करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट सेविंग के साथ टैक्स प्लानिंग का भी लाभ मिल सकता है. वहीं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के मामले में भी जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं. यदि किसी ठेकेदार का अलग से पंजीकरण नहीं है तो मुख्य नियोक्ता को पीएफ अंशदान सुनिश्चित करना होगा. इसके अलावा सभी नियोक्ताओं को कर्मचारियों का विवरण और जरूरी रिटर्न समय पर जमा करना अनिवार्य होगा.

ईपीएफओ के इन बदलावों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठकों में चर्चा के बाद सहमति बनी है. माना जा रहा है कि नए नियम कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के साथ देश में दीर्घकालिक बचत और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती देंगे.
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