Back to Top

Facebook WhatsApp Telegram YouTube Instagram
Push Notification

🔔 Enable Notifications

Subscribe now to get the latest updates instantly!

Jharkhand News26 – fastest emerging e-news channel.
  • 2026-07-01

BNSS Section 163 In Jamshedpur: डीडी बार हिंसा के बाद जमशेदपुर में धारा 163 लागू, कई थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

BNSS Section 163 In Jamshedpur: बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन (DD) बार के बाहर हुई हिंसक घटना और उसके बाद शहर में बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत कई थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, डबल डाउन बार के बाहर हुई घटना के विरोध में धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम, आगजनी और अन्य गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद लोक शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। निषेधाज्ञा साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में लागू रहेगी।



क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित
एसडीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी या पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला अथवा अन्य किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। बिना सक्षम अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, यदि इससे शांति भंग होने की आशंका हो।

इन पर लागू नहीं होगा आदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी तथा मीडिया कर्मियों पर लागू नहीं होगा। आदेश एकपक्षीय (Ex-Parte) रूप से जारी किया गया है, क्योंकि संबंधित पक्षों को पूर्व सूचना देकर सुनवाई करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम
गौरतलब है कि डीडी बार के बाहर हुई हिंसक घटना में हिमांशु सिंह की मौत के बाद शहर में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह आदेश जारी किया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, विरोध-प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति को रोका जा सके। पुलिस और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

WhatsApp
Connect With WhatsApp Cannel !