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  • 2026-06-30

Ranchi News: भोला गिरोह के सरगना विकास तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया एक सप्ताह का समय

Ranchi News: भोला गिरोह के सरगना और कुख्यात अपराधी विकास तिवारी की जमानत याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया.

दूसरी बार समय मांगने पर बढ़ा कॉस्ट
यह पहली बार नहीं है जब प्रार्थी की ओर से समय मांगा गया है. इससे पहले भी सुनवाई के दौरान अतिरिक्त समय का आग्रह किया गया था, जिस पर अदालत ने 1,000 रुपये का कॉस्ट लगाया था. इस बार दोबारा समय मांगने पर अदालत ने 2,000 रुपये का कॉस्ट लगाने का निर्देश दिया है.

रंगदारी और भयदोहन का है मामला
विकास तिवारी के खिलाफ यह मामला हजारीबाग जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र का है. उसके खिलाफ कांड संख्या 56/2024 के तहत रंगदारी वसूलने और भयदोहन (एक्सटॉर्शन) से जुड़े आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.



अगली सुनवाई का इंतजार
फिलहाल हाईकोर्ट ने प्रार्थी को एक सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है. अब अगली सुनवाई में जमानत याचिका पर आगे की बहस होने की संभावना है.
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