Ranchi News: झारखंड की चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में उम्रकैद की सजा काट रहे रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया.
जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रकीबुल हसन को जमानत नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही उसकी बेल याचिका खारिज कर दी गई.
आठ साल जेल में रहने का दिया गया था तर्क
सुनवाई के दौरान रकीबुल हसन की ओर से अधिवक्ता मुख्तार अंसारी ने अदालत में पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि उनका मुवक्किल पिछले करीब आठ वर्षों से जेल में बंद है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए. हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और जमानत देने से इनकार कर दिया.
सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
चर्चित तारा शाहदेव मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने मामले में दो अन्य दोषियों को भी सजा दी थी.
इनमें मुख्तार अंसारी को 15 वर्ष और कौशल रानी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, इन दोनों दोषियों को झारखंड हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि रकीबुल हसन को अब भी कोई राहत नहीं मिली है.
फिलहाल जेल में ही रहेगा रकीबुल
हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद रकीबुल हसन को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी.