Seraikela: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देश पर शनिवार को सरायकेला-खरसावां जिले के सिविल कोर्ट, सरायकेला तथा अनुमंडलीय न्यायालय, चांडिल में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष (प्रभारी) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्रज किशोर पांडेय के मार्गदर्शन तथा सचिव तौसीफ मेराज के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। वादकारियों को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस लोक अदालत के लिए कुल 10 पीठों का गठन किया गया। प्रत्येक पीठ की अध्यक्षता न्यायिक पदाधिकारियों ने की, जबकि पैनल अधिवक्ताओं एवं न्यायालय कर्मियों ने कार्यवाही के संचालन में सहयोग किया।
54 मामलों का हुआ निष्पादन
समाचार लिखे जाने तक प्राप्त अंतरिम आंकड़ों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कुल 54 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया। इन मामलों के निपटारे से कुल 2 लाख 44 हजार 250 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। प्राधिकरण के अनुसार कुछ पीठों में कार्यवाही समाचार लिखे जाने तक जारी थी। ऐसे में अंतिम रिपोर्ट जारी होने पर निष्पादित मामलों की संख्या और प्राप्त राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है।
विवादों के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को आयोजित होने वाली मासिक लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान करना है। इससे न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होता है, बल्कि पक्षकारों को कम समय और कम खर्च में न्याय भी उपलब्ध हो पाता है।