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  • 2026-06-17

Twisha Investigation Update: ट्विशा केस में जांच अभी अधूरी, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और बेटे की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ी

Twisha Investigation Update: ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में सीबीआई की जांच अभी कई अहम बिंदुओं पर जारी है. इसी वजह से भोपाल की विशेष अदालत ने रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. अदालत ने दोनों को 30 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है. जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले की कई प्रक्रियाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से लेकर डिजिटल साक्ष्यों तक कई कड़ियां अभी बाकी
सीबीआई के मुताबिक दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है. इसके अलावा मृतका के परिजनों और आरोपी पक्ष के कुछ रिश्तेदारों के बयान भी दर्ज किए जाने हैं. जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि जब्त किए गए मोबाइल फोन और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच दिल्ली स्थित सीएफएसएल में चल रही है. इन रिपोर्टों के आधार पर आगे की जांच को दिशा मिलेगी.


आरोपी पक्ष ने अतिरिक्त जांच की मांग उठाई
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कुछ पहलुओं की दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया. इसमें ट्विशा शर्मा के बैंक खाते से खर्च बताए गए 7 लाख रुपये के उपयोग की जानकारी जुटाने, 16 से 19 अप्रैल के बीच मोबाइल टावर लोकेशन की पड़ताल करने और मृतका के पर्स से मिली वोक्सवैगन कार की चाबी किसकी थी, इसका पता लगाने की मांग शामिल है. अदालत ने इस आवेदन पर सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख तय की है.


मीडिया ट्रायल का मुद्दा उठा, जेल में अतिरिक्त सुविधाओं की मांग भी ठुकराई गई
कार्रवाई के दौरान गिरिबाला सिंह और उनके वकीलों ने मीडिया ट्रायल का मुद्दा उठाया. इस पर पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की ओर से जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है. वहीं गिरिबाला सिंह ने जेल में अंग्रेजी अखबार उपलब्ध कराने, वकीलों से मुलाकात का समय बढ़ाने और खुद तथा समर्थ सिंह को एक साथ कानूनी सलाह लेने की अनुमति देने की मांग की. अदालत ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया. हालांकि, सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि ट्विशा शर्मा से जुड़ी जब्त दवाइयों का सीजर मेमो आरोपी पक्ष को उपलब्ध कराया जाए.


मामले में कई रिपोर्ट और बयान अभी आने बाकी हैं. ऐसे में जांच पूरी होने तक अदालत ने आरोपियों को राहत देने के बजाय सीबीआई को आगे की कार्रवाई जारी रखने का समय दिया है. साथ ही बचाव पक्ष की ओर से उठाए गए कुछ मुद्दों पर अगली सुनवाई 27 जून को होगी.
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